हक़ीकी इमाम पर ही वहदत




हक़ीकी इमाम पर ही वहदत मुमकिन है


इस्लाम ने मुसलमानों के दरमियान वहदत व इत्तेहाद पर ज़ोर दिया है जैसा कि क़ुरआने मजीद में इरशाद होता है:

1.आयत (सूरह आले इमरान आयत 103) तर्जुमा (और अल्लाह की नेमत को याद करो कि तुम आपस में दुश्मन थे और उसने तुम्हारे दिलों में उलफ़त पैदा कर दी तो तुम उसकी नेमत से भाई भाई बन गये।)

2.आयत (सूरह आले इमरान 105) तर्जुमा (और ख़बर दार उन लोगों की तरह न हो जाओ जिन्होने तफ़रक़ा पैदा किया और वाज़ेह निशानियों के आ जाने के बाद भी इख्तिलाफ़ किया कि उनके लिये अज़ाबे अज़ीम है।

3. आयत (सूरह हुजरात आयत 10) तर्जुमा (बेशक मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं।)

4. आयत (सूरह अनआम आयत 159) तर्जुमा (जिन लोगों मे अपने दीन में तफ़रक़ा पैदा किया और टुकड़े टुकड़े हो गये उनसे आप को कोई ताअल्लुक नही है।)

5. आयत (सूरह आले इमरान आयत 103 ) तर्जुमा (और अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़े रहो और आपस में तफ़रक़ा पैदा न करो।)

6. आयत (सूरह अनफ़ाल आयत 99)



तर्जुमा (और आपस में इख्तिलाफ़ न करो कि कमज़ोर पड़ जाओगे और तुम्हारी हवा बिगड़ जायेगी।)

7. आयत (सूरह अँबिया आयत 92) तर्जुमा (बेशक यह तुम्हारा दीन एक ही दीन इस्लाम है और मैं तुम सब का परवर दिगार हूँ लिहाज़ा मेरी इबादत करो।)



इस्लामी वहदत और इत्तेहाद के मसअले पर इतनी ताकीद के बावजूद इस नुक्ते से ग़ाफ़िल नही होना चाहिये कि वहदत के लिये एक महवर होना चाहिये या दूसरे अलफ़ाज़ में वहदत और इत्तेहाद तक पहुचने के लिये एक रास्ता होना ज़रूरी है लिहाज़ा वहदत पर ज़ोर देना उसके लिये कोई महवर और रास्ता मुअय्यन किये बग़ैर बेहूदा और बेफ़ायदा है।



कभी भी क़ुरआने सामित तने तन्हा वहदत के लिये महवर नही हो सकता। क्योकि हज़रत अमीरुल मोमिनीन (अ) के फ़रमान के मुताबिक़ क़ुरआन में बहुत सी वुजूह मौजूद हैं जिन में हर एक वुजूह को एक लफ़्ज़ पर हम्ल किया जा सकता है, इस वजह से हम देखते हैं कि क़ुरआने करीम आसमानी किताबों को इमाम से ताबीर करता है जैसा कि इरशाद होता है:



आयत (सूरह हूद आयत 17) तर्जुमा (और उसके पहले मूसा की किताब गवाही दे रही है जो क़ौम के लिये पेशवा और इमाम और रहमत थी।)



इसी तरह ख़ुदा वन्दे आलम सुहुफ़े इब्राहीम व मूसा का ज़िक्र करता है, चुनाँचे इरशाद होता है:



आयत (सूरह आला आयत 19) तर्जुमा (इब्राहीम के सहीफ़ों में भी और मूसा के सहीफ़ो में भी।)



लेकिन सिर्फ़ इसी चीज़ पर इक्तिफ़ा नही की बल्कि जनाबे इब्राहीम (अ) का इमामे नातिक़ के उनवान से तआरुफ़ कराया है और इरशाद फ़रमाता है:



आयत (सूरह बक़रा आयत 124) तर्जुमा (और उस वक्त को याद करो जब ख़ुदा ने चंद कलिमात के ज़रिये इब्राहीम का इम्तेहान लिया और उन्होने पूरा कर दिया और उसने कहा कि हम तुम को लोगों का इमाम और क़ायद बना रहे हैं, उन्होने अर्ज़ की कि मेरी ज़ुर्रियत? इरशाद हुआ यह ओहद ए इमामत ज़ालिमीन तक नही जायेगा।)



कारेईने केराम, यहा तक कि गुफ़तुगू से यह बात वाजे़ह हो जाती है कि इमामे सामित जो आसमानी किताबें हैं काफ़ी नही हैं बल्कि उसके साथ साथ इमामे नातिक़ की भी ज़रूरत है जो इख्तिलाफ़ की सूरत में हक़ व हक़ीक़त को बयान करे या दूसरे अलफ़ाज़ में यूँ कहा जाये कि हक़ और इस्लामा वहदत का महवर क़रार पाये।



आयते शरीफ़ा ऐतेसाम () से भी यह नुक्ता बिल्कुल रौशन है, क्यो कि आयत मुसलमानों को हुक्म देती है कि ख़ुदा वंदे आलम की रस्सी को मज़बूती से पकड़ लो, यानी जो चीज़ तुम को यक़ीनी तौर पर ख़ुदा वंदे आलम तक पहुचा दे वह हक़ीक़ी इमाम और इमामे मासूम के अलावा कोई नही है, इस्लामी वहदत के सिलसिले में अहम क़ायदा यह है कि इस इत्तेहाद व वहदत का नतीजा वह हक़ीक़त है जो माहेरीन की दक़ीक़ बहस व तहक़ीक़ के बाद कश्फ़ व रौशन हो।

आयत सूरह आले इमरान आयत 103 तर्जुमा (और अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़े रहो और आपस में तफ़रक़ा पैदा न करो।)



वहदत का नतीजा हक़ायक़ से दस्त बरदार होना नही है बल्कि हक़ीक़त की राह में वहदत होना चाहिये, आयते ऐतेसाम, इस्लामा उम्मत में वहदत व इत्तेहाद का मेयार मुअय्यन करते हुए इस अहम राज़ से पर्दा उठा देती है कि उम्मत उस वक्त तक मुत्तहिद नही हो सकती जब तक ..... (अल्लाह की रस्सी) से तमस्सुक न कर लिया जाये और अल्लाह की रस्सी से तमस्सुक उम्मत को तफ़रक़े, फ़ितना व फ़साद और बदबख़्ती की तारीक वादी से निजात देता है।



क़ाबिले तवज्जो नुक्ता यह है कि वहदत के महवर को हब्ल (रस्सी) से ताबीर किया गया है। जिससे रौशन हो जाता है कि रस्सी के दो सिरे होते हैं जिसके एक तरफ़ उम्मत और दूसरी तरफ़ ख़ुदा वंदे आलम है जो ज़मीन व आसमान और इंसान व ग़ैब के दरमियान वास्ता है लिहाज़ा इस इत्तेहाद के वहदत व क़ुत्ब का दायरा आलमे ग़ैब और मलाकूते आला से मुत्तसिल हो ताकि आलमे शुहूद व आलमें ग़ैब से राब्ता बर क़रार कर सके। यहा से यह नतीजा वाज़ेह हो जाता है कि वहदत व इत्तेहाद की कश्ती, हक़ व हक़ीक़त के साहिल पर चले न कि हवा व हवस के साहिल पर, हमारी नज़र में हक़ व हक़ीक़त पर इत्तेहाद होना चाहिये न कि हवा व हवस पर इत्तेफ़ाक़।



इस बेना पर हक़ीक़त उस वाक़ेईयत को कहते हैं जिसका उम्मत के किसी इत्तेफ़ाक़ या इख्तिलाफ़ से ताअल्लुक़ न हो। यह तो उम्मत की ज़िम्मेदारी है कि वह हक़ीक़त को तलाश करे और सभी उसकी पैरवी करें। यानी इस हक़ीक़त को हासिल कर के उस पर मुत्तहिद हो जायें। लिहाज़ा हक़ीक़त उम्म्त के किसी इत्तेफ़ाक का नतीजा नही है कि अगर किसी चीज़ पर मुत्तहिद हो जाये तो वही हक़ हो जाये और अगर किसी चीज़ से मुह मोड़ ले तो वह बातिल बन जाये। जिस तरह से सैयदुश शुहादा हज़रत इमाम हुसैन (अ) ने बड़ी शुजाअत के साथ इत्तेहाद को दरहम बरहम कर दिया और यज़ीद के ख़िलाफ़ क़याम किया और फ़रमाया:

हदीस (बिहारुल अनवार जिल्द 44 पेज 329)



मैं अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिये निकल रहा हूँ, मैं अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुन्कर करना चाहता हूँ।



अगर उम्मत का इत्तेफ़ाक़ ही हक़ व हक़ीक़त का मेयार हो तो फिर इस्लाह की कोई ज़रूरत नही थी। इस्लाह व अम्र बिल मारुफ़ व नहयी अनिल मुन्कर इस बात पर मज़बूत दलील है कि हक़ व हक़ीक़त लोगों के जमा होने से हासिल नही होती बल्कि ख़ुदो लोगों को हक़ व हक़ीक़त के सामने सरे तसलीम को खम करना चाहिये और ख़ुद को उससे मुताबिक़त देना चाहिये, आयते शरीफ़ा ऐतेसाम के ज़ैल में बयान होने वाली रिवायात के मुतालये से भी यह नतीजा हासिल होता है कि अल्लाह की रस्सी वही आईम्मा अलैहिमुस्सलाम है जो इंसान को यक़ीनी तौर पर ख़ुदा वंदे आलम तक पहुचा देते हैं।



इब्ने हजर हैसमी (आयते ऐतेसाम) को उन आयात की रदीफ़ में शुमार करते हैं जो अहले बैत (अ) की शान में नाज़िल हुई हैं। () इसी तरह हदीसे सक़लैन को आयते ऐतेसाम की तफ़सीर क़रार दी जा सकती है। क्योकि इस हदीस में पैग़म्बरे अकरम (स) ने मोमिनीन को हुक्म दिया है कि इन दो ग़रान क़्रद्र गौहरों से तमस्सुक करो जो क़ुरआन व इतरत हैं ताकि हक़ व हक़ीक़त तक पहुच जाओ और कभी गुमराह न हो। (सवायक़े मोहरिक़ा पेज 90)



अबू जाफ़र तबरी आयते ऐतेसाम की तफ़सीर में कहते हैं कि ऐतेसाम का मतलब तमस्सुक करना है, क्योकि रस्सी के ज़रिये इंसान अपने मक़सद तक पहुच सकता है। () इसके अलावा हदीसे सक़लैन की बाज़ तहरीरों में लफ़्ज़ें ऐतेसाम इस्तेमाल हुआ है, नमूने के तौर पर इब्ने अबी शैबा हदीसे सक़लैन को इस तरह नक़्ल करते हैं कि पैग़म्बर अकरम (स) ने फ़रमाया: जामे उल बयान जिल्द 4 पेज 21



हदीस (अल मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा)



इसी वजह से मुफ़स्सेरीन और मुहद्देसीन ने हदीसे सक़लैन को आयते ऐतेसाम के ज़ैल में ज़िक्र किया है।



हाकिम हसक़ानी अपनी सनद के साथ रसूले अकरम (स) से नक़्ल करते हैं:



हदीस (शवाहिदुत तंज़ील जिल्द 1 पेज 168)



जो शख़्स चाहे इस निजात की कश्ती पर सवार हो और मज़बूत रस्सी से मुतमस्सिक हो और अल्लाह की रस्सी से तमस्सुक करे तो उसे चाहिये कि हज़रत अली (अ) की विलायत को क़बूल करे और उनके हिदायत करने बेटों की इक्तेदा करे।




नतीज़ा यह हुआ कि आयते शरीफ़ा और उसकी तफ़सीर में बयान होनी वाली रिवायात से यह मालूम होता है कि अहले बैत (अ) उम्मते इस्लामिया की वहदत व इत्तेहाद का मरकज़ हैं और उन हज़रात की इमामत व विलायत की बहस दर हक़ीक़त उस वहदत के महवर की गुफ़्तुगू है जिस पर क़ुरआने करीम और रिवायात ने ज़ोर दिया है जैसा कि दूसरी रिवायात भी इस हक़ीक़त पर ताकीद करती हैं।



हाकिम नैशा पुरी अपनी सनद के साथ इब्ने अब्बास से नक़्ल करते हैं कि रसूले ख़ुदा (स) ने फ़रमाया:



सितारे अहले ज़मीन को ग़र्क़ होने से बचाते हैं और मेरे अहले बैत मेरी उम्मत को इख्तिलाफ़ का शिकार होने से बचाते हैं, पस अगर अरब का कोई क़बीला उनकी मुख़ालिफ़त करता है तो ख़ुद उनके दरमियान इख्तिलाफ़ हो जायेगा और उसका शुमार शैतानी गिरोह में होगा।



नीज़ मौसूफ़ अपनी सनद के ज़रिये जनाबे अबू ज़र से नक़्ल करते हैं कि जनाबे अबू ज़र ख़ानए काबा के पास खड़े हुए और अपने हाथों से ख़ानए काबा के दर को पकड़ कर लोगों को ख़िताब करते हुए फ़रमाया:



ऐ लोगो, जो मुझ को जानता है वह जानता है और जो नही जानता है वह पहचान ले मैं अबू ज़र हूँ, मैंने रसूले अकरम (स) को यह कहते सुना है:



हदीस (मुसतदरके हाकिम जिल्द 3 पेज 151)



ऐ लोगों, आगाह हो जाओ कि तुम में मेरे अहले बैत की मिसाल नूह की कश्ती जैसी है जो उसमें सवार हो गया वह निजात पा गया और जिसने उससे रूगरदानी की वह ग़र्क़ हो गया।



और फिर मौसूफ़ उन दोनो हदीसों को सहीय शुमार करते हैं।