ज़कात
ज़कात के अहकाम
- में प्रकाशित
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- लेखक:
- हज़रत आयतुल्लाह सैय्यद अली सीसतानी साहब
अगर कोई शख़्स इन दस चीज़ों में से किसी एक का मालिक हो तो उन शरायत के तहत जिनका ज़िक्र बाद में किया जायेगा ज़रूरी है कि जो मिक़दार मुक़र्रर की गई, इस इन मसारिफ़ में से किसी एक मद में ख़र्च करे जिन का हुक्म दिया गया है।
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